RTI:  एफ.आई.आर. की प्रति  ना देने पर एएसपी को जुर्माने का नोटिस

 

 

नागदा। सूचना अधिकार में इन दिनों पत्रकारिता की दुनिया से राज्य सूचना आयुक्त बने  राहुलसिंह के कई निर्णय से जनता को भारी लाभ मिल रहा है। आपके कई निर्णयों में जानकारियां नहीं देने वाले ओहदेदार अफसरों पर जुर्माना किया जा रहा है। रीवा जिले में एक आवेदक को एफआईआर की प्रमाणित प्रति नहीं देने पर एएसपी स्तर के अधिकारी को 25 हजार का जुर्माना करने के लिए व्यक्तिगत शोकॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। इस सुनवाई में स्पष्ट हैकि सूचना अधिकार में एफआईआर की प्रमाणित प्रति दिए जाने का प्रावधान है।

अमूमन पुलिस थाने से एफआईआर की प्रति आरटीआई में नहीं  दी जाती है।  लेकिन आयोग इस प्रकार के निर्णय को गलत मानता है। एफआईआर की प्रति नहीं देने पर  पुलिसअधिकारी पर सूचना अधिकार में जुर्माना भी होता है। एक ऐसा ही मामला रीवा जिले का सामने आया है। आवेदक ने जब किसी अन्य से संबधित  एफआइआर की प्रति मांगी थी। लेकिन पुलिस अधिकारी ने यह कहकर जानकारी नहीं दी कि यह मामला व्यक्तिगत है। इस प्रकरण की शिकायत सूचना अधिकार की धारा 18 में मप्र के सूचना आयुक्त श्री राहुलसिंह की पीठ में पंजीबद्ध हुई थी। रीवा जिले के इस प्रकरण में आयुक्त श्री राहुलसिंह ने तत्कालीन एएसपी से वीडियों कांफ्रेसिग में सवाल- जवाब किए।जिसमें यह स्पष्ट किया व्यक्तिगत सूचना बताकर एफआईआर की प्रति नहीं देना गलत है। वह भी एक आदतन अपराधी पर हुए प्रकरण की एफआईआर इस प्रकरण में मांगी गई थी। आयुक्तश्री राहुलसिंह का तर्क हैकि पुलिस थाने में जो भी दस्तावेज है, वे लोक अभिलेख है। इनको सूचना अधिकार में दिया जाना है।राहुलसिंह एवं पुलिस अधिकारी के बीच सुनवाई का यह वीडियो आप अवश्य देखे। पुलिस अधिकारी पर जुर्माना करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।

 

https://www.facebook.com/RahulSinghInformationCommissioner/videos/2973687822859709/

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