नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । आयकर विभाग ने व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा एक महीना और बढ़ा दी है। विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दी है। इससे पहले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवम्बर कर दी गई थी।
करदाताओं को ज्यादा वक्त देने लिए बढ़ाई तारीख
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर कहा है कि जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पूर्व 31 जुलाई, 2020 थी, उनके लिए समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समय-सीमा पहले 31 अक्टूबर, 2020 थी। वे अब 31 जनवरी, 2021 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में अधिक समय देने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है।
आईटीआर भरने की चौथी बार बढ़ी समय-सीमा
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने हाल ही में वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2020 कर दी थी। सीबीडीटी ने आदेश में कहा था कि कोविड-19 संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। दरअसल आकलन वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर से बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2020 कर दी दी थी। कोरोना के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से चौथी बार ये समय-सीमा बढ़ाई गई है।
हिन्दुस्थान समाचार