MP: यात्री बसों के पांच माह का टैक्स माफ

कोरोना संकट के कारण परेशान यात्री बस संचालकों को मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की पांच महीने तक यात्री बसों पर बाकी मासिक वाहन कर को पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके, इसे लेकर सितंबर 2020 के देय मासिक वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वाहन कर जमा करने की तिथि को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस ऑपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिए गए इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुनः चालू हो जाएंगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे।

कोरोना और लॉकडाउन के कारण 25 मार्च 2020 से बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की क्रमशः अनुमतियां भी दी गई हैं। फिर भी बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका। प्रदेश के बस ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया है।

सवा सौ करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान

यात्री बसों का टैक्स माफ करने के कारण राज्य सरकार को सवा सौ करोड़ रुपये का नुकसान होगा। वहीं एक अनुमान के मुताबिक बसों का संचालन शुरू होने के कारण लगभग दो लाख लोगों का रोजगार बहाल हो जाएगा। पांच महीनों से इस व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों पर बेरोजगारी का संकट छाया था।

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