नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन अवधि में आमजनों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए शासन द्वारा ई पास की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ई पास के लिए आवेदकगण अपने एड्रांयड फोन से http://mapit.gov.in/covid-19 पर सीधे आवेदन कर सकते है। ऐसे आवेदकगण जो एड्रांयड फोन चलाना नही जानते है अथवा ई-पास की प्रक्रिया से अवगत नही है वे इस प्रकार के आवेदकगण एमपी ऑन लाइन, कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर रहे है। ततसंबंध में जानकारियां प्राप्त हुई है एमपी ऑनलाइन, कियोस्क पर आने वाले आवेदकों से संचालकों द्वारा सौ रूपए से अधिक की शुल्क ली जा रही है। सभी एमपी ऑन लाइन एवं कियोस्क संचालको को आदेश प्रसारित किए है कि ई-पास एप्लाई करने के लिए अधिकतम प्रति ई पास दस रूएए शुल्क निर्धारित की गई है। अतः आवेदकों से निर्धारित शुल्क से अधिक की राशि वसूली ना की जाए। यदि किसी के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर ऑन लाइन/कियोस्क को सील किया ।जायेगा