लाकडाऊन 03:भोपाल के लिए कलेक्टर ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन,

 

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भोपाल. मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए भोपाल में चुनिंदा जरूरी सुविधाओं को छोड़कर पहले की तरह ही सख्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन को लेकर शहर में हो रही गफलत के बाद कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इनके मुताबिक शहर में सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन उनमें भी सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ को आने की इजाजत है। कंटेनमेंट एरिया में रह रहे कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। एसी-फ्रिज, पंखे, स्टेशनरी, फूड प्रोडक्ट्स की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही। ये दुकानें भी गली-मोहल्ले की अकेली दुकानें होंगी। बाजार खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ अन्य सुविधाओं में सशर्त अनुमति दी गई हैं। आवश्यक सेवाओं वाली इंडस्ट्री खोली जाएंगी। बेकरी और बेक्ड फूड प्राेडक्ट काराेबारी अपनी दुकानें हाेम डिलीवरी के लिए खोल सकेंगे। चश्मे की दुकानें भी खुलेंगी, जहां केवल नजर के चश्मे बनाए और सुधारे जाएंगे। कंटेनमेंट जाेन में हाॅस्पिटल ओपीडी और क्लीनिक खुल सकेंगे, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चाें, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गाें और गर्भवती महिलाओं के भी घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कंटेनमेंट के बाहर हो सकेंगे मनरेगा के काम
कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित अतिआवश्यक सामान का उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री खोली जा सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी कंटेनमेंट जाेन के बाहर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, निर्माण कार्य, मनरेगा के काम शुरू हाे सकेंगे। अन्य इंडस्ट्रीज के संचालन की अनुमति, काेराेना संक्रमण की समीक्षा के बाद दी जाएगी।

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