भोपाल :लॉक डाउन नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी के आदेश

 

 

भोपाल. प्रदेश में लॉक डाउन का आज तेरहवां दिन हैं। लेकिन, अचानक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिलने से लोगों को चिंता में डाल दिया है। ग्वालियर में क्वारैंटाइन में रखे गए जमातियों द्वारा डॉक्टरों से अभ्रदता करने और उनपर थूकने का मामला सामने आया है। भोपाल में टोटल लॉक डाउन का असर देखा जा रहा है। पुराने शहर में पुलिस को नियमों का पालन कराने काफी मशक्कत करना पड़ना पर रही है। भोपाल कलेक्टर के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

भोपाल में गिरफ्तारी के आदेश
राजधानी में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ने खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से कलेक्टर तरुण पिथोड़े के निर्देश पर एडीएम सतीश कुमार एस ने धारा 144 के लागू आदेश में संशोधन कर दिया है। नया आदेश के मुताबिक रविवार रात 12 बजे से भोपाल को पूरी तरह लॉक डाउन कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान केवल मेडिकल स्टोर, दूध पार्लर और होम डिलीवरी की सुविधा चालू रहेगी। पेट्रोल पंप, किराना और अन्य दुकानें को दी गई छूट समाप्त कर दी गई है। यानी अब ये दुकानें और पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रहेंगे। शहर में सब्जी मंडी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाना और जोन के बाहर पाए जाने पर आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित क्षेत्र में पाए जाने पर संबंधित की गिरफ्तारी की जाएगी। सड़क पर कोई भी व्यक्ति घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार कर कानूनी कर्रवाई की जाएगी। आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कारणों के लिए दिए गए पास भी निलंबित कर दिए गए हैं। नए शहर में अभी हलचल नहीं है, वहीं पुराने भोपाल में पुलिस को लोगों में घर में रहने के आदेश का पालन कराने काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

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