रायसेन : फलों में थूंक लगाने वाले ठेला विक्रेता का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया

 

 

रायसेन : फलों में थूंक लगाने वाले ठेला विक्रेता का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया

रायसेन में एक फल बेचने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वीडियो में फल बेचने वाले शेरू मियां अपने हाथ ठेले पर फलों को जमाते समय बार-बार थूंक लगाते देखा जा रहा है। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया। पुलिस ने शेरू के खिलाफ धारा 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया। फिलहाल, शेरू रायसेन में अपने घर पर है।
रायसेन में तिपट्टा बाजार के पास टीन वाली मस्जिद के पास शेरू मियां का घर है। कभी-कभार रायसेन के मुख्य बाजार में फलों का ठेला लगाता है। बेटी फिजा बताती है कि पुलिस ने अब्बू पर केस दर्ज करने के बाद उनकी पिटाई कर घर भगा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कई जगह से फोन आ रहे हैं। हम एकाएक गुनाहगार क्यों बन गए? किसी ने हमसे पूछा क्यों नहीं, अब्बू की हालत देखी नहीं। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे माहौल में आगे क्या होगा?
फिजा ने बताया कि उनके अब्बू की मानसिक हालत ठीक नहीं है। करीब दस साल पहले हमारा दूध का बहुत अच्छा धंधा था। कई लोग हमारे यहां काम करते थे। अब्बू दिन में कई-कई बार नोट गिनते रहते थे। उस दौरान अब्बू की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनका काम बंद हो गया और हमको अपनी नानी के यहां जाना पड़ा। अब्बू वीडियो में जैसा करते दिख रहे हैं, ये उनकी नोट गिनने की आदत जैसा है। वे अक्सर घर में भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं। जब वे ज्यादा तनाव में होते हैं तो ऐसा करने लगते हैं।
फिजा ने कहा कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जब मन होता है उस दिन किसी का ठेला लेकर फल बेचने लगते हैं। उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो डेढ़ से दो महीने पुराना है। यानी इसे इसी साल फरवरी का कहा जा सकता है। वीडियो में अब्बू जैकेट पहने दिख रहे हैं। अब गर्मी का सीजन है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस वीडियो को आज के माहौल को देखते हुए क्यों वायरल किया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग वैसे ही परेशान हैं। अब्बू बीमार है और लोग ऐसा कर रहे हैं।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

धारा- 269: किसी बीमारी को फैलाने के लिए गैरजिम्मेदाराना काम किया गया। इससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इस धारा के तहत अपराधी को छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

धारा- 270: किसी जानलेवा बीमारी फैलाने के लिए किया गया घातक या फिर नुकसानदायक काम इस काम से किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इस धारा के तहत नुकसानदेह शब्द ये दर्शाता है कि आरोपी ने जानबूझकर ये कदम उठाया है। दोनों ही धाराओं में सजा की अवधि लगभग एक समान है।

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