नई दिल्ली, 03 अप्रैल । कोरोना वायरस के मद्देनजर मास्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी को रोकने और के दामों को नियंत्रित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार अधिकतम कीमत तय करने वाली अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करे। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिक कीमत पर बेच रहे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
पिछले एक अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में एन-95 जैसे मास्क मुफ्त बांटने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सैनेटाइजर और मास्क की कीमत तय कर दी है लेकिन उस कीमत पर उपलब्धता को लेकर कदम नहीं उठाए। लोग मुंहमांगी कीमत पर मास्क और सैनेटाइजर खरीदने को मजबूर हैं।