लापरवाही बरतने पर जलवाहक की रुकी दो वेतन वृद्ध
कलेक्टर अजय गुप्ता ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार असंचयी प्रभाव से आदिवासी बालक सीनियर छात्रावास इछावर के जलवाहक धनराज कुशवाह के विरुद्ध शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धनराज कुशवाह को आगामी आदेश तक आदिवासी बालक मेट्रिकोत्तर छात्रावास इछावर में अस्थाई कार्य करने के लिए निर्देशित किया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इछावर ने बताया कि आदिवासी बालक सीनियर छात्रावास इछावर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान छात्रों द्वारा जलवाहक धनराज कुशवाह की शिकायत की गई थी। निरीक्षण के समय शिकायत पत्र में दिए गए बिन्दु सही पाए जाने, छात्रावास की शासकीय सामग्री बिना अनुमति के अपने घर पर उपयोग किए जाने तथा निरीक्षण के समय अनेक अनियमित्ताएं पाए जाने से कुशवाह के विरुद्ध गंभीर लापरवाही बरतने पर यह कार्यवाही की गई है।