*सिर्फ मुद्दई के ही नहीं बल्कि प्रकरण के सभी प्रभावी लोगों के दर्ज हो बयान*
*जमानत की अर्जी के समय हो एफ.आई.आर. कर्ता को सूचना*
पिछले माहों में इंदौर पुलिस द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिनका अनुसंधान सही तरीके से हो एवं उसमें आरोपियों की दोषसिद्धि हो इस हेतु पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर जोन, इंदौर ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो की प्रमुखत: निम्नानुसार हैं –
1 .एफआईआर के पंजीयन के समय आवेदक से विस्तृत रूप से पूछताछ की जाए और एफआईआर में सही धाराओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी एवं संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) जवाबदार होंगे ।
2.एफआईआर में मात्र मुद्दई से ही नहीं बल्कि उस जगह सोसाइटी /कालोनियों से संबंधित अन्य लोगों के भी बयान लिपिबद्ध किए जाएं ताकि आरोपी,शिकायतकर्ता विशेष से समझौता कर दोषमुक्त ना हो सके ।
3. फरार आरोपी के संबंध में उनकी चल/अचल संपत्ति का पता लगाकर धारा 82,83 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाए एवं उनके पासपोर्ट जप्त किए जाएं और उनके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी कराया जाए ।प्रत्येक अपराध के दिनांक से 45 दिवस बीतने पर उसकी स्क्रूटनी लोक अभियोजन कार्यालय में कराई जाए ताकि समय रहते विवेचना में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके ।
4. गिरफ्तार आरोपी अगर जमानत की अर्जी देता है तो तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को एवं एफआईआर कर्ता को हो ताकि जमानत की अर्जी की सुनवाई के समय माननीय न्यायालय में सही तरीके से पक्ष रखा जा सके।