भोपाल :जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल ने बताया कि दिनांक 11.06.2019 को पीड़िता के पिता ने थाना हनुमान गंज में रिपोर्ट लिखाई की उसकी पुत्री पीडिता उम्र 12 वर्ष को रात 10:30 बजे आरोपी नंद किशोर ने छत पर इशारा करके बुलाया और बुरी नियत से मेरे बच्ची का हाथ पकड़ कर अंदर ले जाने लगा और बोला कि तू आज मेरे साथ सोना बेटी चिल्लाई तो मुंह दबा दिया ।ओर खींचकर अंदर ले जाने लगा तो हाथ छुड़ाकर भाग आई । उक्त रिपोर्ट थाना के अपराध क्रमांक 324 / 19 धारा 354 , 354 ( क ) भा . द . वि . 7 / 8 पास्को एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना की गई प्रकरण में माननीय न्यायालय 23 वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी नंद किशोर पिता पूनम चन्द्र मेहर आयु 45 वर्ष निवासी सब्जी मंडी सिलावटपुरा भोपाल को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष की सजा एवं 1000 अर्थदण्ड व 7 / 8 पास्को एक्ट में 03 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एव श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा किया गया !