सरकार द्वारा लागू खरीद पर टीडीएस से व्यापारी सकते में
:* 1 जुलाई 2021 से लागू आयकर की धारा 194 क्यू के अन्तर्गत अब हर व्यापारी जिसकी बिक्री वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ से ऊपर हैं, उसे 50 लाख के ऊपर की हर खरीदी पर 0.1% का टीडीएस काटना पड़ेगा और हर महीने जमा करवाना पड़ेगा. ये एक गैर जरूरी कवायद है क्योंकि…