1 सितंबर से फास्टैग होने पर ही मिलेगा टोल टैक्स में डिस्काउंट,

 

जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर फास्टैग (FASTag) नहीं लगवाया है, वो तत्काल यह काम कर लें। क्योंकि नए नियमों के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी, जिन पर FASTag लगा होगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह नियम बनाया है। 1 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के मुताबिक, 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस लौटने पर टोल टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हीं गाड़ियों को जिन पर FASTag लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। इस तरह की छूट के लिए टोल टैक्स का भुगतान प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या FASTag के माध्यम से या ऐसे किसी अन्य माध्यम से ही किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। नए नियम के अनुसार, 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा पर छूट प्रदान करेगा। यह काम फास्टैग के जरिए अपने आप होगा यानी किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी।

मालूम हो, केंद्र सरकार ने पिछले साल ही देश में FASTag अनिवार्य किया था। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है और टोल प्लाजा पर नकद वाली लेन भी है। सरकार की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। FASTag एक छोटी से डिवाइस है, जिसे किसी स्टिकर की तरह गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर काम करता है। टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर कैमरों से रकम अकाउंट से अपने आप कट जाती है।

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