मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित किया गया है कि मध्यप्रदेश में पंजीकृत समस्त वाहनों में हाई सिक्यूरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाये जाने की कार्यवाही 6 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाये। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2019 के उपरांत विक्रित वाहनों में भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसिया, डीलर, ओईएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर) द्वारा वाहनों में हाई सिक्यूरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2019 के पूर्व विक्रित वाहनों में भी हाई सिक्यूरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। पंजीकृत समस्त वाहनों में हाई सिक्यूरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने की कार्यवाही समस्त शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में 6 माह में अनिवार्य रूप से लगाई जाना सुनिश्चित किया जाये। राज्य शासन द्वारा इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाने के निर्देश दिये गये है ताकि आम जनता को इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। समस्त कार्यवाही करने के लिए परिवहन आयुक्त को अधिकृत किया गया है।