सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बच्चों को पैरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी, डेटा सुरक्षा पर बिल में क्या-क्या?❓❓
आज के समय में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है. जहां एक तरफ सोशल मीडिया के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं. अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी. दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं. इसे लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा नहीं तो इसे जारी रखा जाएगा.
: सरकार बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी करने जा रही है। यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने से पहले कंपनियों को माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी। यह मंजूरी डेटा इस्तेमाल करने से पहले लेनी होगी। मतलब, कंपनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकतीं जब तक माता-पिता की मंजूरी न मिल जाए ।