केवल दवा दुकानें ही धारा 144 के तहत मुक्त रहेंगी
*किराना दुकान तथा किराना गोदाम कोरोना कर्फ्यू के नियमों के तहत प्रतिबंधित रहेंगी
संयुक्त दल बनाकर कालाबाजारियों के विरूद्ध कार्रवाई के कलेक्टर ने दिए निर्देश
सीहोर 26 मई,2021,
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आम नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने खाद्य अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंन खाद्य सामग्री के मूल्यों में अचानक वृद्धि मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ठाकुर ने भारत सरकार के निर्देश *अनुसार दवा दुकानों को धारा 144 के तहत मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं।
*किराना दुकानें तथा गोदाम कोरोना कर्फ्यू के नियमों के तहत प्रतिबंधित रहेंगी।*
ठाकुर ने यह भी सुनिश्चित के लिये कहा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो एवं उचित मूल्य पर उपलब्धता बनी रहे, जब तक कि ऐसी मूल्य वृद्धि कच्चे माल की कीमतों की वृद्धि या विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की वजह से न हो।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शिव कुमार तिवारी ने बाताया कि कलेक्टर ठाकुर ने आवश्यक वस्तुओं की मांग-आपूर्ति अंतर, जमाखोरी और अत्यधिक मूल्य निर्धारण की स्थिति से बचने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नापतौल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पुलिस आदि विभागों के अधिकारियों के निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधि के लिए जिला स्तरीय संयुक्त दल बना कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार और जागरूकता गतिविधि संचालित करने के निर्देश दिए हैं।