कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर ने किया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित
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जिले में 5 और कंटेंटमेंट एरिया बनाए गए
सीहोर में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान इछावर नगर के वार्ड क्रमांक 5 कुम्हार मोहल्ला को जुगल प्रजापति के मकान से मोहित कुम्हार के मकान होते हुए महेन्द्र प्रजापति के मकान तक, त्रिलोक पंवार के मकान से योगेश राव के मकान से होते हुए दरियाव प्रजापति के मकान तक, ग्राम गुड़भेला वार्ड नंबर 19 मोहल्ला नई बस्ती मैन रोड को इस्माईल खां के मकान से उत्तर में हरिभान के मकान तक, पूर्व में कनिजा बी से दक्षिण में रामेश्वर के घर तक एवं उत्तर दिशा में बफर जोन एरिया लतीफ खां रिमोल्डिंग टायर की दुकान तक दिक्षण में अजब सिंह, पश्चिम में मोगराराम का रोड नेपाल सिंह के घर तक, वार्ड नंबर 15 मालवीय नगर आष्टा को उत्तर दिशा में जीएल मालवीय के मकान से दक्षिण में अनारसिंह पटेल के मकान तक, अनारसिंह पटेल के मकान से पश्चिम फतेहसिंह ठाकुर के मकान तक, फतेहसिंह ठाकुर के मकान से उत्तर में महेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान तक एवं पूर्व में जीएल मालवीय के मकान तक, वार्ड नंबर 30 तलैया मोहल्ला कस्बा सीहोर को प्रेमदादा सेववाले से कमलेश मालवीय के मकान तक, इरफान भाई के मकान से बन्ने खां के मकान तक, ग्राम करंजखेड़ा तहसील श्यामपुर को पश्चिम में प्रेमनारायण वर्मा की दुकान से पूर्व में प्रहलाद सिंह पूर्व सरपंच के मकान तक, उत्तर में देवकरण वर्मा के मकान से दक्षिण में धरमसिंह वर्मा के मकान तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।