विधानसभा सत्र का लाइव प्रसारण नहीं किए जाने पर   हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

 

 

मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कार्रवाई का लाइव प्रसारण न किए जाने को लेकर कांग्रेस के दो विधायकों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सुनवाई करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव और सरदारपुर के कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने, मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कार्रवाई का लाइव प्रसारण नहीं दिखाए जाने को लेकर, इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। दोनों ही विधायकों ने अपने वकील विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी के माध्यम से याचिका दायर की थी।जिस पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच के न्यायाधीश विवेक रूसिया और गजेंद्र सिंह ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता जयेश गुरु नानी ने बताया, कि दोनों विधायकों की ओर से विधानसभा सत्र की कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, विधायकों का कहना है, कि जब बिहार, नागालैंड सहित करीब 5 से अधिक राज्य अपने-अपने राज्यों की विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य सचिव से जवाब तलबी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

Shares