वाराणसी: ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद केस में शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सकती है। वाराणसी की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ के लिए निर्देश देने की मांग मंजूर कर ली है। फैसले के अनुसार, ASI विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच कर सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर कर इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने पूरे परिसर का ASI द्वारा सर्वे का आदेश दे दिया है। लेकिन वजूखाने के तौर पर सील किया हुआ हिस्सा शामिल नहीं होगा।

 

लंबे समय से चल रहा मामला

बता दें, इस साल मई में मामले की पांच मुख्य याचिकाकर्ता महिलाओं ने अपनी इस मांग के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर में ‘श्रृंगार गौरी स्थल’ पर प्रार्थना करने की अनुमति भी मांगी थी। अब तक की जांच में मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई, जिसे एक पक्ष ‘शिवलिंग’, तो दूसरा फव्वारा’ होने का दावा कर रहा है। सुनवाई को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं।