लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामान नहीं बेच पाएंगी

चार दिन पहले जारी गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी समानों की सप्लाई की छूट दी गई थी

 

 

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर 15-16 अप्रैल को जारी अपनी गाइडलाइन में शनिवार को एक संशोधन किया। इसमें कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियाें द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की सप्लाई नहीं की जा सकेगी। इस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी इन कंपनियों से फिलहाल मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड गारमेंट जैसे गैर जरूरी सामान नहीं खरीद सकेंगे। जरूरी सामान की सप्लाई करने के लिए कंपनी और ऑपरेटर के वाहन को अनुमति लेनी होगी। सरकार ने 4 दिन पहले जारी गाइडलाइन में अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से सभी सामानों की सप्लाई की छूट दे दी थी। गाइडलाइन में संशोधन का अभी कारण नहीं बताया गया है।

 

Shares