लॉकडाउन:भोपाल से बाहर आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी

 

 

  • www.mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने पर ई-पास जारी होगा। किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी।
  • किराने की होम डिलीवरी के लिए अभी कोई अधिकृत नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से उपलब्ध सामान घर मंगवा सकते हैं।
  • इस बार लॉकडाउन में एक जगह बैठकर सब्जी बेचने की अनुमति नहीं है। अपनी गाड़ी पर सब्जी बेचने वालों को प्रशासन जरूरत के अनुसार पास जारी करेगा।
  • कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण भोपाल में 10 दिन का लाॅकडाउन शुरू हो गया है। इस अवधि में भोपाल को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। भोपाल में लॉकडाउन होने के कारण किसी दूसरे जिले में जाने या शहर में आने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है। लॉकडाउन में क्लीनिक खोलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकानें बंद रहेंगी। किराना अगर ई-काॅमर्स सेवा में उपलब्ध है, तब सप्लाई हो सकेगी।

    हालांकि प्रशासन ने अब तक पूर्व की तरह सुपर स्टोर को अधिकृत नहीं किया है। इसी के साथ फूड की होम डिलीवरी भी नहीं की जाएगी। जोमेटो, स्वीगी आदि पर डिलीवरी के लिए ऑर्डर नहीं किए जा सकेंगे। केवल ई-काॅमर्स गतिविधि शुरू रहेगी। इसमें फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां सामान की डिलीवरी कर सकेंगी। इनके प्लेटफाॅर्म पर जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हें मंगवाया जा सकेगा। लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां, किराना दुकानें, मॉल, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, परिवहन सेवाएं, जिम, शराब दुकानें बंद रहेंगी। कोई समारोह नहीं होंगे।

  • सांची पार्लर में मिलेगा किराना सामान राखी के लिए अलग से दुकान नहीं
    जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन में राखी की दुकानें नहीं खुलेगी। जिन्हें आदेश में अनुमति दी गई है केवल वही दुकानें खुलेंगी। इसमें मेडिकल, सांची पार्लर आदि शामिल है। सांची पार्लर में किराने के सामान का विक्रय किया जा सकता है। राखी के लिए अलग से दुकानें नहीं खुलेंगी।

    निगम जरूरतमंदों को भोजन देगा, आवश्यक वस्तुएं भी सप्लाई करेगा
    कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि एक जगह बैठकर सब्जी बेचने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग अपनी गाड़ी पर सब्जी बेचना चाहेंं तो जोनल अधिकारी उन्हें जरूरत के अनुसार पास जारी करेंगे। इसके अलावा नगर निगम लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करेगा।

    सरकारी दफ्तर- अफसर सभी आएंगे, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 30 प्रतिशत
    लाॅकडाउन के दौरान मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कामकाज जारी रहेगा। भोपाल स्थित राज्य स्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थित रहेगी। वहीं, इन कार्यालयों में कर्मचारियों की 30 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

    बैंक- 30% स्टाफ के साथ खुलेंगे, पब्लिक डीलिंग नहीं होगी
    लॉकडाउन की अविधि में बैक खुलेंगे और वहां 30 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम होगा। लेकिन, पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। केवल कार्यालय का काम किया जाएगा। एटीएम सेवाओं को जारी रखने के लिए संबंधित शाखा करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट वेन और आरबीआई का संबंधित विभाग प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इस सेवा में लगे कर्मचारियों को परिवहन के दौरान वैध आईडी अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। अलग से पास लेने की जरूरत नहीं रहेगी।

    ये सेवाएं शुरू रहेंगी…

    पेट्रोल पंप, पोस्टल सेवाएं, एटीएम, एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी, मेडिकल स्टाेर, सांची पार्लर, पीडीएस दुकानें, अस्पताल, इंडस्ट्री, शर्तों के साथ बैंक, ई-काॅमर्स गतिविधि आदि।

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