मिस ब्रांडेड उत्पाद का संग्रहण तथा विक्रय करने पर 20 हजार रूपए का जुर्माना

 

रायसेन | 25-जुलाई-2020,

0

    मिस ब्रांडेड उत्पाद मलाई टी का संग्रहण तथा विक्रय करने पर अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर ने  रातातलाई सलामतपुर स्थित फर्म कृष्णा डेयरी एवं कृष्णा स्टोर के संचालक श्री राहुल राठौर पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कृष्णा टी प्रोडक्ट्स फर्म के प्रोपराईटर/मालिक/मैनेजर पर 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को सात दिवस के भीतर जुर्माने की राशि न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी  संदीप वर्मा द्वारा 30 मई 2016 को खाद्य कारोबारकर्ता  राहुल राठौर द्वारा संचालित फर्म कृष्णा डेयरी एवं कृष्णा स्टोर मेन रोड रातातलाई सलामतपुर का निरीक्षण किया था। फर्म के निरीक्षण के दौरान कृष्णा टी प्रोडक्ट्स वी-36 वसुंधरा कालोनी भोपाल द्वारा पैक्ड् मिस ब्रांडेड मलाई टी का नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। निरीक्षण में जमूना मिस ब्रांडेड स्तर का पाए जाने पर प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट  अनिल डामोर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम व विनिमय 2011 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग का उल्लंघन करते हुए मिस ब्रांडेड मलाई टी का संग्रहण और विक्रय करने पर कृष्णा डेयरी एवं कृष्णा स्टोर के संचालक  राहुल राठौर पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कृष्णा टी प्रोडक्ट्स बी-30 वसुंधरा कालोनी टीलाजमालपुरा भोपाल के प्रोपराईटर/मालिक/मैनेजर पर तीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। संबंधितों को सात दिवस के भीतर जुर्माने की राशि न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

 

Shares