मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस मुख्य डिवीजन बैंच के समक्ष ओबीसी आरक्षण से जुड़े 87 प्रकरण अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

 

हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रकरणों की अगली और अंतिम सुनवाई 20 जनवरी 2025 को होगी। इसके साथ ही सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई से पूर्व अपनी लिखित बहस दाखिल करे। हालांकि, सरकार की ओर से प्रकरणों के समाधान में कोई रुचि नहीं दिखाई गई और न ही निर्धारित समय तक लिखित बहस पेश की गई।

 

मध्य प्रदेश सरकार की ओर महाधिवक्ता ने उक्त प्रकरणों की सुनवाई को रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट मे एक साथ नई 69 ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल कर दी गई। जिनमें से 13 याचिकाओं में त्वरित सुनवाई कराकर 20 जनवरी को कोर्ट नंबर 5 (सुप्रीम कोर्ट) में आदेश करा दिया गया। हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई की। महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति का अंतिम आदेश पारित कर दिया है, इसलिए इन प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दिया जाए। अब अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

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