मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: MS Dhoni से जुड़े अवमानना के मामले में IPS संपत कुमार को 15 दिन की जेल

 

 

नई दिल्ली: क्रिकेटर एमएस धोनी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई. हालांकि, जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को तीस दिनों के लिए निलंबित कर दिया. धोनी ने कथित दुर्भावनापूर्ण बयानों और समाचार रिपोर्टों पर जी मीडिया, कुमार और अन्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने कुमार सहित प्रतिवादियों, जिन्होंने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी, को इस मुद्दे से संबंधित उनके खिलाफ अपमानजनक बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने पहले अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी और जी मीडिया, कुमार और अन्य को धोनी के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया था.
इसके बाद, जी मीडिया और अन्य ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में अपने लिखित बयान दायर किए. लिखित बयानों के बाद, धोनी ने एक आवेदन दायर कर दावा किया कि कुमार ने अपनी लिखित दलीलों में और भी अपमानजनक बयान दिए हैं. इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की कि कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. एमएस धोनी का प्रतिनिधित्व वकील पीआर रमन ने किया.

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