भोपाल, गुरूवार 13 जुलाई 2023 मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने ‘29 मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।
भोपाल शहर के कोलार स्थित मदर टेरसा स्कूल के पास गहरे गढ्ढे में गिरकर घायल हुये बाईक सवार युवक की चार दिन बाद ईलाज के दौरान मौत हो गई। यहां सिक्सलेन निर्माण के लिये गढ्ढा खोदा गया है, पर इसके चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। घटना वाले दिन युवक रात के नौ बजे अपनी बहन के घर से लौट रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर निम्न पांच बिंदुओं में 15 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि 01. किस निर्माण संस्था द्वारा घटना से संबंधित गढ्ढा खुदवाया है ? 02. गढ्ढे के चारों ओर जनसुरक्षा के लिये बैरिकेटिंग एवं संकेतक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी ? 03 त्रुटिकर्ता संस्था के संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है ? 04. ऐसी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा निर्माण संस्था व संबंधित देाषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ? 05. मृतक के वैध वारिसों को इस संबंध में देय मुआवजा राशि देने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?