*जल्द जारी होगा आदेश
भोपाल में भीख मांगना और भीख देना जल्द ही अपराध की श्रेणी में आने वाला है. कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एक या दो दिनों में इसका आदेश जारी करने वाले हैं.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी होगा
नगर निगम को एक रेन बसेरा चिन्हित करने को बोला गया है जिसे भिक्षु गृह बनाया जायेगा.
आदेश के लागू होते ही भोपाल में भीख लेने और देने पर एफआईआर दर्ज की जा सकेगी