भोपाल में सोमवार से सभी बाजार हफ्ते में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार-रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी। नई व्यवस्था 15 जून यानि आज से लागू हो गई है। हालांकि होटल-रेस्टोरेंट, होम डिलिवरी, पार्सल दे सकेंगे। मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानें रात 8:30 बजे तक बंद करनी होंगी। सिर्फ मेडिकल, किराना, फल-सब्जी, पीडीएस दुकानें, सैलून आदि की दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने इन दोनों से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी दुकान में पांच व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।