बैंक के पास शिकायत करने के बावजूद आपकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है जिसके जरिए एक कंप्लेन में अपने सारे समस्याओं का निपटारा करवा सकते हैं.
पहला 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक/एनबीएफ़सी/प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर, आप उनकी शिकायत लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं.
ऑनलाइन
https://cms.rbi.org.in
पर या डाक द्वारा
*केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ – 160017*
पर शिकायत दर्ज करें
अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (https://cms.rbi.org.in) पर देखें.
दूसरा ज़्यादा जानकारी के लिए आप 14448 पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करें (केवल कार्यदिवसों पर, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर).
*शिकायत करने के लिए, https://cms.rbi.org.in पर जाएँ.