1 फरवरी दिन बुधवार दोपहर के लगभग 12 बज रहे होंगे. संसद में बजट सत्र चल रहा था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 लाख तक की
इनकम को टैक्स टैक्स फ्री
कर दिया गया है.
देश भर में लोगों में गजब का उत्साह देखा गया. संसद से लेकर दफ्तरों में लोगों ने डेस्क पर हाथ पटककर अपनी खुशी जाहिर की. लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये छूट सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए ही है.
वैसे तो हम सभी टैक्सपेयर्स हैं. डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन सभी टैक्स देते ही हैं. लेकिन वित्त मंत्री के 7 लाख तक टैक्स फ्री के ऐलान में कुछ अलग था. जो शायद अभी तक कुछ लोगों के मन में खटक रहा है. आज हम आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर करने वाले हैं. वित्त मंत्री के टैक्स फ्री वाले ऐलान में कौन कौन शामिल हैं ये जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें.
इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत तो दी, लेकिन उनको… जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे. पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे. बजट में टैक्स में छूट का प्रावधान सैलरीड क्लास को ही मिलेगा. मान लीजिए, अगर आप डॉक्टर, वकील, बिजनेस मैन या नॉन सैलरीड क्लास से अलग हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी. टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है. यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
इसको ऐसे समझें… 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें. बचे 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट मिल जाएगी.
लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा.
देना होगा जीरो टैक्स
आपको बता दें इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नॉन-सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है यानी इस हिसाब से आप पूरे 7,50,000 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं यानी आपको जीरो टैक्स देना होगा.
इस तरह मिलेगी 25,000 रुपये की छूट
इस 7,50,000 लाख रुपये के अलावा सरकार की तरफ से टैक्स रिबेट की लिमिट में भी इजाफा कर दिया गया है. इस लिमिट को इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत बढ़ाया गया है. बता दें पहले इसमें 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स छूट का फायदा मिलता था. इस तरह आपको 25,000 रुपये की छूट मिल जाएगी.