बकतरा: अमानक उर्वरक के विक्रय पर रजिस्ट्रेशन किया निलंबित

 

 

अमानक उर्वरक के विक्रय पर रजिस्ट्रेशन किया निलंबित

उपसंचालक पदेन अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत मैसर्स सुमित ट्रेडर्स बकतरा विकासखंड बुदनी प्रो श्री रवि चौधरी का पूर्व प्रदत्त खुदरा उर्वरक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में एमएफएमएस वेबसाइट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मैसर्स सुमित ट्रेडर्स बकतरा विकासखंड बुदनी ने इनवॉइस नंबर 600091299192349 द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को कृषक भूपेन्द्र सिंह ग्राम जोनतला को 4.5 टन यूरिया उर्वरक विक्रय किया एवं इनवॉइस नंबर 600091301112610 दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को कृषक श्री अशोक कुमा ग्राम रजत विहार कॉलोनी होशंगाबाद रोड हुजुर भोपाल को 4.5 यूरिया विक्रय किया गया जिससे प्रतीत होता है कि संबंधित विक्रेता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

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