पुरानी पेंशन योजना:सरकार वापस लेगी अपना फैसला!

सरकार वापस लेगी अपना फैसला! जानें कब लागू होगी OPS?

 

 देशभर में इस समय पुरानी पेंशन योजना (old pension) को लेकर जंग छिड़ी हुई है. राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार कर रहे हैं.

इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS news) लागू हो चुकी है. वहीं, अब ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन भी राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है वहां पर राज्य सरकारें एनपीएस का पैसा वापस मांग रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस पैसे को देने से साफ मना कर दिया है.

केंद्र सरकार ने किया साफ इनकार
आपको बता दें इस समय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है. यह एक मुख्य चुनावी मुद्दा इस समय बन गया है. राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को अप्रैल 2023 में बहाल कर दिया है. वहीं, केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ मना कर दिया है.

राज्य सरकार की तरफ से होता है 10 फीसदी जमा
बता दें राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी राज्य सरकार की तरफ से जमा किया जाता है. राजस्थान में ओपीएस के 5,24,72 ओपीएस अकाउंट हैं. इनमें सरकार की तरफ से 14,171 करोड़ और कर्मचारियों की तरफ से 14,167 करोड़ रुपये जमा क‍िए गए. अगर इसमें ब्याज की राशि को जोड़ा जाए तो यह पैसा 40,157 करोड़ रुपये होता है. राज्य सरकार की तरफ से 19 मई 2022 को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया क‍ि कर्मचारियों को एनपीएस के अंशदान को ब्याज समेत राज्य सरकार को लौटाना होगा.

नई पेंशन योजना में बदलाव की तैयारी
बता दें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसे देने से साफ इंकार कर द‍िया है तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन में बदलाव करने का प्‍लान कर रही है. वहीं, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को फायदा देने के लिए एनपीएस में ही बदलाव करने का प्लान कर रही है.

OPS में मिलता है ज्यादा फायदा
आपको बता दें नई और पुरानी पेंशन योजना में बहुत ही ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से कर्मचारी और पेंशनर्स ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है. वहीं, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है. पुरानी पेंशन स्कीम की खास बात यह कै इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी पैसा नहीं कटता है. इसके अलावा नई पेंशन में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान नहीं है. इसके अलावा ओल्ड पेंशन में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के जरिए किए जाता है. वहीं, नई पेंशन में निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं होती है.

कई कर्मचारी पहले ही हो चुके हैं रिटायर
आपको बता दें केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए 5.24 लाख कर्मचारियों में से 3554 एक साल पहले रिटायर हो चुके हैं. ऐसे कर्मचार‍ियों को पेंशन का फायदा नहीं मिल पाया है.

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