*देवास के पूर्व महाराजा की संपत्तियों के विक्रय पर रोक*
*किराए से प्रतिमाह करोड़ो की आय भी बताई, कई किलो सोना, चांदी भी पैतृक बताया*
*भविष्य में आने वाले कोर्ट निर्णय पर, खरीददार भी होंगे जिम्मेदार*
देवास । देवास के पूर्व महाराजा की संपत्तियों के विवाद में संपतियों के बेचे जाने आदि पर दिनांक 11/01/2025 को देवास के जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने स्टे दे दिया है। सीनियर अधिवक्ता रविन्द्र छाबड़ा ने आवेदिका की तरफ से पक्ष रखा और संपत्ति विक्रय पर रोक लगवाई। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया। जिला न्यायालय ने प्रकरण में जो संपत्तियां बेची नहीं गई है उनके विक्रय पर रोक लगा दी है। साथ ही कॉलोनियों में भूखंड खरीदारों को भी भविष्य में होने वाले निर्णय के लिए बाध्य करने की शर्त रखी है।
श्रीमंत कृष्णजीराव पावर की पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति आदि के मामले में लेफ्टिनेंट तुकोजीराव पावर की पत्नी, पुत्री और पुत्र, ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है कुल 14 लोगों को केस में पार्टी बनाया है। प्रकरण श्रीमती मिताक्षरा ने लगाया जो स्व तुकोजीराव पावर की बहन है, जिन्होंने कुल संपत्ति में से चौथा हिस्सा पाने की हकदार होने का दावा किया है….