हम सोना खरीदने के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि जब हम लेन-देन करते हैं तो कीमती धातु पर कैसे टैक्स लगता है.
सोने के आभूषणों की खरीद और बिक्री दोनों समय पर टैक्स लगता है.
इसलिए अगर आप इस त्योहारी सीजन में सोना खरीद रहे हैं, तो इस पर लगने वाले टैक्स को भी समझें:
१. सोना नकद या बैंकिंग चैनलों जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खरीदा जा सकता है.
२. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की शुरूआत के साथ, ग्राहक को मेकिंग चार्ज सहित सोने के आभूषणों के मूल्य पर 3% की दर से भुगतान करना जरूरी है.
३. सोने की बिक्री से होने वाली आय पर टैक्स उस अवधि पर निर्भर करता है जिसके लिए आपने इसे रखा है.
४. इस पर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आधार पर टैक्स लगेगा.
*५. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG):
अगर आप खरीद की तारीख से 36 महीने (3 साल) से पहले सोना बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय पर STCG के तौर पर टैक्स लगेगा.
इन लाभों को आपकी सकल कुल आय में जोड़ दिया जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा.
*६. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG):
ऐसे मामलों के लिए, जब सोने की खरीद और बिक्री के बीच की समयावधि 36 महीने से अधिक है, तो बिक्री से होने वाली आय LTCG के रूप में वसूली जाता है.
LTCG के मुताबिक, टैक्स की दर 20.80 फीसदी है.
*सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर