इंदौर 28 दिसम्बर, 2022,
राज्य शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा मुख्य खनिज एवं गौण खनिज की खनिज राजस्व बकाया वसूली में त्वरित रूप से कार्यवाही किए जाने हेतु राहत और शिथिलीकरण प्रदान करने के लिए समाधान योजना लागू की गई है। योजना के तहत 30 जनवरी 2023 तक एक मुश्त बकाया राशि चुकाने पर खनिज पट्टाधारियों को ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी। समाधान योजना के तहत 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज पूर्णतः छूट दी गई है। दिनांक 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि पांच लाख रू से कम है, उन पर ब्याज पूर्णतः माफ किया गया है। इसी प्रकार 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि पांच लाख रू से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायलयीन वाद लंबित है, तब उक्त राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। यह छूट 30 जनवरी 2023 तक लागू की गई है। जिले के समस्त उत्खनिपट्टा, नीलाम खदान पट्टेदार एवं ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि उनके विरूद्ध कोई बकाया राशि जमा करने हेतु शेष है तो वह 30 जनवरी 2023 के पूर्व शेष बका राशि जमा कर ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त करें।