ए.डी.एम. न्यायालय द्वारा कमल वीरमानी के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी

 

 

इंदौर 17 नवम्बर, 2020.
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी  अजय देव शर्मा के न्यायालय द्वारा आज कमल वीरमानी के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। कमल वीरवानी को जमानती वारंट जारी किया गया था किंतु वह पेशी में उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के लिए इनके कथन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि इंदौर ज़िले में कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में दलालों एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए कलेक्टर  मनीष सिंह के आदेश पर ए.डी.एम. तथा एस.डी.एम. एवं नगर निगम के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा बंसी ट्रेड सेंटर हुकम चंद घंटाघर इंदौर के सेकंड फ़्लोर में स्थित एम.पी. ऑनलाइन के कार्यालय में आकस्मिक जाँच की गई थी। पूछताछ करने और इस कार्यालय के निरीक्षण करने पर टीम को ज्ञात हुआ कि इस ऑफ़िस में एम.पी. ऑनलाइन से संबंधित कार्यों की आड़ में बड़े पैमाने पर दलाली का कारोबार पनप रहा है। कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यालयों से संबंधित कुछ दस्तावेज़ यहाँ पाए गए थे।
ए.डी.एम.  अजय देव शर्मा ने बताया कि जाँच दल के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में छानबीन करने पर शुभम जैन एवं अन्य 7 व्यक्तियों की भूमिका पाई गई थी। पक्षकारों एवं आवेदकों को गुमराह कर उनके कार्यों को कराने का ज़िम्मा इनके द्वारा लिये जाने की बात सामने आयी थी। वर्तमान परिस्थिति में इनके एवं पक्षकारों के मध्य वाद- विवाद की संभावना एवं इससे शांति भंग की परिस्थिति में इनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। इनकी उपस्थिति हेतु ए.डी.एम. न्यायालय द्वारा (ज़मानती) वारंट जारी किया गया। कलेक्टर  मनीष सिंह द्वारा ज़िले के सभी अपर कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों के निरंतर समीक्षा करें और आवेदकों के कार्य सरलता से होना सुनिश्चित करें।

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