इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सप्ताह में 5 दिन अनिवार्य रूप से फल सब्ज़ियां किराना दुकानों को खोले जाने का नया आदेश पारित करें। उक्त लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद आज ही कलेक्टर को नया आदेश जारी करने एवं कल से उसे अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा रातोंरात 20 मई को पारित किये आदेश से हुई शहरबंदी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता चंचल गुप्ता के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका मे उन्होंने किराना, फल सब्जियों और रोजमर्रा के जरूरत की चीजों को 21 मई से 28 मई तक बंद रखने के आदेश से ना केवल लोगों को हो रही परेशानी साथ ही छोटे दुकानदारों को हो रहे नुकसान की दलील दी थी।
उन्होंने ये भी कहा कि किराना, फल सब्जियों और रोज मर्रा के जरूरत की चीजों में की ऐसी चीज़े होती है जो जल्द ही खराब हो जाती है, एसे आदेश से दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। जो लोग रोज कमा कर खाते है उन्हे इस आदेश का सबसे ज्यादा असर हुआ है।
इस पर उच्च न्यायालय ने आदेश मे अपनी राय देते हुए कहा किराना, फल सब्जियों और रोज मर्रा के जरूरत की चीजों की दुकान को सीमित अवधि के लिए हफ्ते में 5 दिन खोले जिससे नागरिको और दुकानदारों को सुविधा हो। महाधिवक्ता ने इंदौर कलेक्टर को न्यायालयों की राय से अवगत कराया है और यह सुनिश्चित किया है कि कलेक्टर अपने आदेश की समीक्षा करेंगे और आज ही इस संबंध में आवश्यक शुद्धिपत्र पारित करेंगे जो कल से प्रभावी होगा।