आय से अधिक संपत्ति मामले पर पहली बार हाई कोर्ट के पूर्व जज पर हुआ अपराध दर्ज
नई दिल्ली : CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन शुक्ला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिसंबर 2019 में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के तत्कालीन न्यायाधीश शुक्ला और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने तलाशी ली थी। इस दौरान सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज और अन्य संपत्तियां मिलने का दावा किया।
सीबीआई के मुताबिक, शुक्ला ने कथित तौर पर 2014 से 2019 के दौरान परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.54 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की और आय के स्रोत पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके. सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि न्यायाधीश ने जानबूझकर अवैध रूप से धन एकत्र किया और सुचिता तिवारी के नाम पर भ्रष्ट और अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की।
जांच एजेंसी ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व जज एसएन शुक्ला ने अपनी दूसरी पत्नी सुचिता तिवारी के नाम पर संपत्ति अधिग्रहीत की है. इसके अलावा उन्होंने साईदीन तिवारी के नाम पर भी कुछ संपत्ति अधिग्रहीत की है. सीबीआई के अनुसार यह अधग्रहण 1 अप्रैल 2014 से लेकर 6 दिसंबर 2019 के बीच किया गया है। यह इस दौरान उनकी आय के मुकाबले 165% ज्यादा थी जिसकी कीमत 2.54 करोड़ थी।