- *_अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराबबंदी: दुकानों को हटाने के आदेश, 45KM के दायरे में नहीं बिकेगी शराब_*
अयोध्या: लंबे समय से अयोध्या की संतों की मांग को योगी सरकार ने स्वीकार कर लिया है. प्रदेश के आबकारी मंत्री ने घोषणा कर दी है कि अयोध्या धाम के बाद अब अयोध्या शहर मिलाकर कुल 14 कोस की परिधि को शराब बिक्री से मुक्त कर दिया जाएगा. अयोध्या शहर में पहले से चल रही 25 शराब की दुकानों को 14 कोस परिक्रमा मार्ग की परिधि के बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है. बता दें कि अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा परिधि के अंदर पहले से ही शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है. वहीं, कई टीवी चैनल और मीडिया माध्यमों पर 84 कोसी परिक्रमा के अंदर शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की खबर का आबकारी मंत्री ने खंडन कर दिया. त्रुटिवस 14 कोस की जगह 84 कोस का बयान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जारी कर दिया था.
रामनगरी अयोध्या के चतुर्दिक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंदर शराब की दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दे दिए हैं. नितिन अग्रवाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि श्रीराम मंदिर क्षेत्र के चारों तरफ पांच कोस के दायरे को पहले ही मदिरा मुक्त किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 14 कोस की परिधि के अंदर शराब की दुकानों को हटाने की योजना है, काफी समय से अयोध्या के साधु संतों की यह मांग थी.
बता दें कि रामनगरी अयोध्या धाम और अयोध्या शहर को मिलाकर दो अलग-अलग दायरे बने हैं. पांच कोस की परिधि में अयोध्या धाम का पूरा क्षेत्र आता है. जबकि, 14 कोस की परिधि में अयोध्या धाम और अयोध्या शहर का पूरा इलाका आता है. 14 कोस जिसकी लंबाई कुल लगभग 45 किलोमीटर लंबे परिपथ के वृताकार क्षेत्र में कुल 25 दुकानें अयोध्या शहर में पहले से चल रही हैं. इनके लाइसेंस आबकारी विभाग ने दिए हैं. अब इन दुकानों को अयोध्या शहर में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि के बाहर शिफ्ट करने की योजना है.
जिला आबकारी अधिकारी अतुल द्विवेदी के मुताबिक, 14 कोस की परिधि में सहादतगंज, हनुमानगढ़ी, नाका हनुमानगढ़ी और देवकाली बाईपास के पार इन 25 दुकानों को शिफ्ट करने की योजना है. किसी भी दुकान का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाएगा. सिर्फ 14 कोस की परिधि के अंदर शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.