अपात्रों को आवास देने में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

 

अंबेडकरनगर:

 

*प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत बलरामपुर विकास खण्ड टाण्डा के 12 अपात्र लाभार्थियों का चयन किये जाने एवं प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु दोषी पाये जाने पर सचिव को निलंबित कर दिया गया*

इस कार्रवाई से योजना में पीएम आवास योजना में अनियमितता करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकरनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया है- 1- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलरामपुर विकास खण्ड टाण्डा के 12 अपात्र लाभार्थियों का चयन किये जाने एवं प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु दोषी पाया जाना। 2- जांच हेतु अभिलेख न उपलब्ध कराया जाना । 3- कर्मचारी आचरण नियमावली का पालन न किया जाना एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना
तथा निलंबन अवधि में दिनेश, ग्रा०प०अ० को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 के 4 मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता, अर्द्ध औसत वेतन पर / अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगा एवं उक्त धनराशि पर महंगाई भत्ता भी देय होगा निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन काल में इस शर्त पर देय होंगे, कि सम्बंधित कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए ऐसे प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। गाम पंचायत अधिकारी निलंबन अवधि में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे और बिना अनुमति के अनुपस्थित नहीं रहेंगे।__( अवनीश कुमार श्रीवास्तव) जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर।

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