मध्य प्रदेश में लागू हुई “राह-वीर” योजना

 

सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार “राह-वीर” योजना एमपी में भी लागू की गई है। योजना की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। गाइड लाइन के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (दुर्घटना से एक घंटे के भीतर का समय) में अस्पताल पहुंचाने वाले ‘राह-वीर’ को 25 हजार रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इसके साथ ही चुने हुए राह-वीरों में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे=

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