हाई वेल्यू युनिट लिन्क्ड इंश्योरेंस प्लान अब होंगे टैक्सेबल, आयकर विभाग ने जारी की अधिसूचना
इनकम टैक्स विभाग ने अधिक प्रीमियम वाली यूनिट आधारित बीमा योजना (यूलिप) से प्राप्त रकम को कर योग्य बना दिया है। इसका उद्देश्य इसे म्यूचुअल फंड की तरह बनाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 18 जनवरी 2022 को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के वार्षिक प्रीमियम वाले यूलिप के संबंध में कैपिटल गेन…