यदि बकाया है बिजली बिल और घर में नही है शौचालय तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
। भोपाल। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों को बिजली बिल का नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य किया गया है। यानी यदि किसी पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पर बिजली का बिल बकाया है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव लड़ने के लिए…