ट्रायल कोर्ट के समक्ष बिना हाजिर हुये नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है:- उच्च न्यायालय इलाहबाद
इलाहबाद :- पोक्सो एक्ट के ऐसे मामलों जिनमें विधि द्वारा अधिकतम दंड 7 वर्ष के अनधिक हो (धारा 7/8, 9/10 तथा 12) ट्रायल कोर्ट के समक्ष बिना हाजिर हुये नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, उच्च न्यायालय इलाहबाद ने दी विधि व्यवस्था। *आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान…