*✓आरोपी ने लोगो को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भेजने के नाम से फरियादी का GSTIN NUMBER भेजकर झूठे विश्वास में लेते हुए लोगो से पैसे प्राप्त कर, प्रोडस्ट्स न देते हुए सैकड़ों लोगों के साथ की है धोखाधडी
*✓ आरोपी के द्वारा ठगी गई राशि के कारण फरियादी को लोगो के कॉल आने से परेशान होकर फरियादी ने की थी क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत।
*✓ क्राइम ब्रांच इंदौर में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कर आरोपी के विरुद्ध थाना एरोड्रम में पंजीबद्ध कराया धोखाधड़ी का अपराध ।
इंदौर – पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर के द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है ।
इसी अनुक्रम में *पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा में फरियादी रामनिवास विश्वकर्मा निवासी एरोड्रम क्षेत्र इन्दौर के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें फरियादी ने बताया कि उसकी 60 फीट रोड सुखदेव विहार में लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के नाम से फर्नीचर की दुकान है फरियादी की दुकान के GSTIN NUMBER का कोई अन्य व्यक्ति दुरुपयोग कर ठगी कर रहा है और संबंधित लोग फरियादी को परेशान कर रहे है ।
क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा फरियादी की शिकायत पर जाँच करते खाते की डिटेल्स एवं अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी *(1). विकास बिसे निवासी खातीवाला टैंक इंदौर* को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ करते बताया कि *आरोपी ने वर्ष 2022 में लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के नाम से एग्रीकल्चर प्रोडस्ट्स सेल करने हेतु कंपनी बनाई और प्रदेश के बाहर किसी भी व्यत्ति को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे तो इंटरनेट से उनकी जानकारी निकलकर संपर्क करके आरोपी अपनी माताजी के नाम से बैंक खाता नंबर दे देता था और किसी ग्राहक के द्वारा GST न. मांगने पर आरोपी ने अपनी कंपनी के नाम की तरह इंटरनेट से फरियादी का GST नंबर प्राप्त कर ग्राहकों को देकर उन्हें झूठे विश्वास में लेकर उनसे पैसे प्राप्त कर लेता था। इसी तरह आरोपी ने पटना(बिहार) के व्यक्ति से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नाम से 7,500/– रू एवं राजस्थान के व्यक्ति से 12,400/– रू प्राप्त कर, न प्रोडक्ट भेजे न उनके रुपए वापस दिए और इसी तरह अन्य कई लोगो के साथ धोखाधड़ी की गई।
*उक्त शिकायत पर क्राइम ब्रांच टीम के जांच प्रतिवेदन पर फरियादी के GST नंबर का दुरुपयोग कर पैसे प्राप्त करने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना एरोड्रम पर अपराध धारा 420,419 भादवि का अपराध पंजीबध्द किया गया है। आरोपी के विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना एरोड्रम पुलिस के द्वारा की जा रही है ।