केंद्र और सभी राज्यों में हो यौन उत्पीड़न समितियों का गठन: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से पड़ताल करें कि सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है या नहीं. शीर्ष अदालत ने कहा कि 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) को लागू करने में गंभीर खामियां…