इन्दौर :रात्रि 7 से प्रातः 7 के कर्फ्यू आदेश में केवल अत्यावश्यक सेवाएं रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त
इंदौर, 23 मई 2020, कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 तक की इस समयावधि में केवल अत्यावश्यक सर्विसेस जैसे नगर निगम, बिजली विभाग, दवा बाजार में संलग्न व्यक्ति एवं दवाई विक्रय से जुड़े व्यक्ति, समस्त शासकीय,अशासकीय चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा कानून एवं…