दीवाली पर गिफ्ट दें लेकिन नियम समझकर: कहीं टैक्स देनदारी न बन जाए
१ जुलाई २०२२ से टीडीएस की धारा १९४ आर के अंतर्गत कोई भी ऐसी गिफ्ट जिसकी कीमत २००००/- रुपए से अधिक है और यदि आप उसे व्यापारिक ख़र्च में क्लेम कर रहे हैं तो आपको उस पर गिफ्ट लेने वाले का पेन नं इंगित करते हुए १०% आयकर कटौती करनी होगी. इसके अलावा…