दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को फटकारते हुए – समय में पीछे जाने के सिद्धांत को अवैध ठहराया
*सीए अनिल अग्रवाल : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के आशीष अग्रवाल केस के निर्णय की व्याख्या करते हुए आयकर विभाग द्वारा जारी निर्देश क्र १/२०२२ दिनांक ११/०५/२२ को ग़लत ठहराते हुए कहा कि समय में पीछे जाना सैध्दांतिक दृष्टिकोण से अवैध है. विभिन्न रिट याचिकाओं पर फैसला देते हुए…