हथकड़ी लगाने के कारणों को केस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के छात्र को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। केवल “चरम परिस्थितियों” में, उदाहरण के लिए जहां अभियुक्त/विचाराधीन कैदी के हिरासत से भागने या खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, एक आरोपी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। जस्टिस सूरज गोविंदराज…