नॉन पर्सनल डेटा साझा करने के लिए सरकार बना सकती है नियम

 

 

डिजिटल इंडिया कानून के तहत केंद्र सरकार नॉन पर्सनल डेटा साझा करने की योजना पर काम कर रही है. इस मामले में पहले से काम कर रहे अधिकारियों ने बताया कि इस पर पूरी तरह से काम हो रहा है.

सरकार डिजिटल इंडिया कानून के तहत गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non Personal Data) साझा करने के लिए नियम बना सकती है.

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नॉन पर्सनल डेटा साझा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों तक सीधे सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देना है. इसके कारण कम समय में और पारदर्शिता के साथ लोगों को इनका लाभ मिल सकता है.

निजी जानकारी नहीं देनी होगी

नॉन पर्सनल डेटा में आपसे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाती, जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इस तरह के डेटा को साझा करने में वॉर्निंग को जोड़ सकते हैं. जिससे किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा न मांगा जाए. अधिकारी ने कहा, “इस तरह के डेटा को साझा करने के पहलू सीमित होंगे ताकि इसका उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों के लिए किया जा सके जिसके लिए इसे साझा किया गया है.

कमेटी ने की थी सिफारिश

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक , 2019 ( Personal Data Protection Bill, 2019) की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने डेटा संरक्षण कानून (Data Protection LAW) में गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non Personal Data) को शामिल करने की सिफारिश की गई थी. तब से ही इसके हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, जिससे किसी भी तरह आम आदमी की निजी जानकारी सामने न आ पाए.

अभी डेटा नियंत्रित करने की कोई पॉलिसी नहीं

दिसंबर 2021 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की. संसद के कई सदस्यों ने अंतिम मसौदे के खिलाफ तर्क दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह सरकार के लिए ये कानून बेलगाम छूट प्रदान करता है, जो चिंता का कारण था. बाद में, सरकार ने इस नियम को कानून से हटा दिया. साथ ही, केंद्र सरकार गैर-व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कानून पर भी विचार कर रही थी. Non Personal Data के लिए नियम कानून पर काम करने के लिए 2020 में इन्फोसिस के पूर्व सीईओ कृष गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को सौंप दी है. भारत के पास वर्तमान में गैर-व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने की कोई नीति नहीं है.

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